बागपत। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने नियम विरुद्ध वाहनों में छात्र-छात्राओं का लाना-ले जाना किया तो कार्रवाई होगी। जिले में 393 स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। इनमें से 65 अनफिट पाए गए और 108 विद्यालयों ने भौतिक परीक्षण नहीं कराया। एआरटीओ ने अनफिट वाहन और नियम विरुद्घ वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया। चेतावनी दी अनफिट स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके तहत विभाग ने 15 अनफिट वाहनों के चालान किए।
कुशीनगर में हुए रेल हादसे के बाद स्कूली वाहनों पर बच्चों की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। सिके बाद से प्रशासन सजग हो गया है। एआरटीओ आरपी मिश्रा ने बताया कि स्कूलों के 393 वाहन पंजीकृत है। वाहनों की भौतिक परीक्षण के लिए सभी को नोटिस दिया। इसमें 285 परीक्षण किया । इसमें 65 वाहन अनफिट मिले और 108 स्कूली वाहन परीक्षण कराने हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। चेतावनी दी अनफिट वाहनों में विद्यार्थियों को बैठाया तो कार्रवाई होगी।
एआरटीओ ने बताया कि इन स्कूली वाहनों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। दो दिन में स्कूलों के 15 अनफिट वाहन मिले, इनका चालान किया। दोबारा मिले तो उन्हें सीज करा दिया जाएगा। वहीं चेतावनी दी पुराने डीजल से चलने वाहनों पर भी प्रतिबंध लगाया है। सीएनजी वाहन किट संबंधित जांच प्रत्येक तीन माह में अधिकृत केंद्रों से कराई जाए। अनाधिकृत रूप से एलपीजी, सीएनसी फिटेड वाहनों का प्रयोग छात्रों को लाने ले जाने में नहीं किया जाएगा।
नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले को स्कूल में प्रवेश न दें
बागपत। एआरटीओ आरपी मिश्रा ने कहा स्कूलों द्वारा ई-रिक्शा, मैजिक, टेपों, ऑटो, जुगाड़ से छात्र-छात्राओं को लाना-ले जाना का कार्य किया तो इसके लिए स्कूल प्रबंधक को जिम्मेदार मानते हुए कार्रवाई होगी। वहीं बिना लाइसेंस और हेलमेट, सीट बेल्ट के वाहन को विद्यार्थी और स्कूल स्टाफ को स्कूल में प्रवेश किया जाए।
स्कूली वाहनों के मानक
विद्यालय के नाम होना चाहिए वाहन पंजीकृत
प्रपत्र वैध होने चाहिए
वाहन पर स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर होना चाहिए
वाहन गोल्डन येलो रंग से रंगे हो
निर्धारित सीट के अनुसार बच्चों को बैठाने की व्यवस्था
चालक-परिचालक की निर्धारित वर्दी
अग्नि शमन यंत्र और मेडिकल किट लगी हो
वाहनों की खिड़कियों पर लोहे की राड-जाली लगी रहे
चालक का ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम पांच पुराना हो
चालक को यातायात नियम की जानकारी होनी चाहिए