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सीडब्लूसी ने रोकी किशोरी की विदाई

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बागपत। बाल विवाह के खिलाफ न्यायपीठ बाल कल्याण समिति की मुहिम रंग ला रही है। एक ग्रामीण की शिकायत पर न्यायपीठ ने निरोजपुर गुर्जर गांव में जाकर नाबालिग बेटी की शादी कर चुके एक व्यक्ति के घर टीम भेजकर उनकी विदाई रुकवा दी। परिजनों और ग्राम प्रधान ने किशोरी के बालिग होने पर ही विदाई करने का लिखित आश्वासन दिया।
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न्यायपीठ सीडब्ल्यूसी को निरोजपुर गुर्जर गांव में एक किशोरी की शादी की शिकायत मिली। शिकायत को गंभीरता से लेकर न्यायपीठ ने महिला हेल्पलाइन 181 की टीम को गांव में जाकर बाल विवाह रुकवाने के निर्देश दिए। इस पर महिला हेल्पलाइन की सुगमकर्ता रश्मि और रीता यादव पुलिस बल के साथ गांव में जा पहुंची और गांव में जांच पड़ताल की। जांच में पता चला गांव के एक व्यक्ति ने करीब तीन महीने पहले अपनी दो नाबालिग बेटियों की शादी की। इनमें से छोटी बेटी की विदाई तो उसी समय कर दी थी, लेकिन बड़ी बेटी की विदाई नहीं कर पाया। सोमवार को उसी बड़ी बेटी की विदाई कर रहा था। महिला हेल्पलाइन टीम ने उसी व्यक्ति के घर जाकर बड़ी बेटी की उम्र की जांच की। इसके बाद गांव के स्कूल में जाकर लड़की की उम्र के कागजात देखें। इस स्कूल में लड़की कक्षा सात की छात्रा निकली और उसकी उम्र भी 17 वर्ष मिली। टीम ने परिजनों को उसकी विदाई नहीं करने की हिदायत दी। साथ ही ग्राम प्रधान और परिजनों से लिखित में किशोरी के बालिग होने पर ही विदाई करने का शपथ पत्र लिया। टीम ने इससे पहले विदाई करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी।
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