गाजियाबाद जनपद के लोनी रेलवे स्टेशन के पास चोरी की दो बाइक बेचते पकड़े गए आरोपी को चार साल की सजा सुनाई । जीआरपी बड़ौत ने दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। एक आरोपी फरार है। जिस कारण उसकी फाइल पहले ही अलग कर दी। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट में फैसला सुनाया।
एडीजीसी फौजदारी अनुज ढाका ने बताया कि जीआरपी बड़ौत के एसआई मनोज ने 26 जुलाई 2017 को गाजियाबाद जनपद के लोनी रेलवे स्टेशन के पास पुल के नीचे चोरी की दो बाइक बेचने पहुंचे दो चोरों को घेर लिया था। चोर बाइक छोड़कर पुलिस को चकमा देकर भाग निकले । एसआई ने कापिल पुत्र रामेश्वर, मनोज पुत्र चंद्रपाल निवासी मोहल्ला नाईपुरा थाना लोनी जनपद गाजियाबाद के खिलाफ जीआरपी थाना बड़ौत में मुकदमा दर्ज कराया। जीआरपी पुलिस ने 31 जुलाई 2017 को आरोपी कपिल को गिरफ्तार किया। जबकि उसका साथी मनोज भागने में कामयाब हो गया। आरोपी कपिल तभी से जिला जेल में बंद है। एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय आबिद शमीम की कोर्ट मुकदमा चल रहा था। आरोपी मनोज के न पकड़े जाने पर उसकी फाइल अलग हो गई । शुक्रवार को आरोप कपिल पर दोष सिद्ध हो गया। उसे चार साल की कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना न देने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि भी सजा में जुड़ेगी।