बागपत। बरनावा गांव के लाक्षा गृह बताए जाने वाले टीले की जमीन के मामले की मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इस केस में बुधवार को सुनवाई होगी।
बरनावा गांव के लाक्षागृह की करीब 36 बीघा जमीन पर पिछले 47 साल से विवाद चल रहा है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि यह जमीन कब्रिस्तान की है। वर्ष 1970 में कोर्ट में वाद दायर किया था। जो बागपत की सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रथम की कोर्ट में विचाराधीन है। मुतवल्ली खालिद खां अपने अधिवक्ता शाहिद अली के माध्यम से पैरवी कर रहे हैं। मंगलवार को केस की सुनवाई होनी थी। लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। अधिवक्ता शाहिद अली ने बताया कि बुधवार (आज) केस की सुनवाई होगी।