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प्लास्टिक की चुनाव सामग्री रहे प्रतिबंधित

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बागपत। स्थानीय निकाय चुनाव में प्लास्टिक से बनी चुनाव प्रचार सामग्री का इस्तेमाल नहीं होगा। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए कि केवल कागज और कपड़े की बनी प्रचार सामग्री का ही चुनाव में प्रयोग किया जाए। यदि कोई उल्लंघन करता मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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बढ़ते प्रदूषण को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पहले से ही प्रतिबंध लगा रखा है। चुनाव में प्रत्याशी पॉलीथिन का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही बैनर, पोस्टर, होर्डिंग प्लास्टिक के बनवाकर लगा देते हैं। जो कुछ समय बाद सड़क और नालियों तक पहुंच जाते हैं। इससे प्रदूषण फैलता है। इसी को देखकर चुनाव आयोग ने पॉलीथिन के साथ-साथ प्लास्टिक से बनी चुनाव प्रचार सामग्री प्रतिबंधित कर दी है। प्रचार के लिए केवल कपड़े और कागज से बनी सामग्री का ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इस संबंध में निर्वाचन कार्यालय को भेजे पत्र में निर्देश दिए कि इसका सख्ती से पालन कराया जाए। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। पंचस्थानी चुनाव कार्यालय के अधिकारी एपी सिंह ने बताया कि चुनाव प्रचार में पॉलीथिन और प्लास्टिक से बनी सामग्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। यदि कोई प्रत्याशी या उनके समर्थक इनका इस्तेमाल करता मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्रिंटिंग प्रेस का भी लिखना होगा नाम
बागपत। निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि प्रचार सामग्री पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम और पता होना जरूरी है, यदि किसी प्रचार सामग्री पर यह अंकित नहीं मिला तो प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
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