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हाईकोर्ट के आदेश के बाद समायोजन पर रोक

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अब जिले में शिक्षकों का नहीं होगा स्थानांतरण
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बागपत। परिषदीय विद्यालयों में चल रही समायोजन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चार शिक्षकों ने याचिका दाखिल की थी, इसके बाद यह फैसला आया है। अब जिले में शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं होगा।
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प्राथमिक और माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल के शिक्षकों में समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी। बेसिक शिक्षा विभाग में वरिष्ठ और कनिष्ठ पद पर अध्यापकों का समायोजन किया जाना था। इसकी सूची भी तैयार कर ली गई थी। डीएम के आदेश पर विद्यालयों में रिक्त पदों पर समायोजन की लिस्ट बनाई गई थी। इसमें 83 प्राथमिक और 27 जूनियर शिक्षकों का समायोजन की तैयारी की गई। फाइनल लिस्ट भी तैयार हो गई थी। समायोजन में धांधली को लेकर चार शिक्षकों ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव ने बीएसए को अग्रिम आदेश तक समायोजन की प्रक्रिया को स्थगित कराने के निर्देशित किया है। बीएसए योगराज सिंह ने इसकी पुष्टि की।
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