सम्मान निधि : 20 दिन में बढ़ गए 10 हजार किसान
बागपत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का एलान होते ही कृषि विभाग में पंजीकरण के लिए किसानों की संख्या बढ़ रही है। पिछले बीस दिन में बागपत में दस हजार किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिन किसानों का पंजीकरण नहीं है, उन्हें योजना की पहली किश्त का लाभ नहीं मिलेगा। 24 फरवरी को किसानों को किसान सम्मान निधि की पहली किश्त का प्रमाणपत्र दिया जाएगा। जिलेभर में कार्यक्रम होंगे। गांव दर गांव लेखपाल और ग्राम सचिव ही योजना के लिए सत्यापन के अलावा पंजीकरण भी कर रहे हैं।
दो फरवरी को भाजपा की केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एलान किया गया था। किसानों को तीन किश्तों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से छह हजार रुपये सालाना ट्रांसफर किए जाएंगे। पंजीकृत किसानों को दो-दो हजार रुपये की तीन किश्तों में सालभर में छह जार रुपये यानि पांच सौ रुपये मासिक का भुगतान किया जाएगा। बागपत जिले में 1.16 लाख किसान पंजीकृत थे। इसमें दो हेक्टेयर से कम वाले लघु एवं सीमांत कृषकों का चयन किया गया। जिला स्तर पर इसका सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।
योजना की घोषणा होते ही किसानों में पंजीकरण कराने के लिए होड़ मच गई। सत्यापन के लिए गांव में पहुंच रहे कर्मचारियों से नए पंजीकरण भी कराए जा रहे हैं। 20 दिन में ही अब तक 10 हजार नए कृषकों ने अपना पंजीकरण करा लिया है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. सूर्यप्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ पंजीकृत कृषकों को मिलेगा। जिसको देखते हुए कृषकों ने करीब 10 हजार कृषकों ने इसका पंजीकरण करा लिया है। इनमें लघु एवं सीमांत कृषक शामिल है।
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पहली किश्त में 24 फरवरी को, 69 हजार किसानों को मिलेगा लाभ
बागपत। उप कृषि निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि 24 फरवरी से जिले के कृषकों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। ब्लॉक, तहसील और जिला स्तर पर पात्र कृषकों को प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे। जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों और कुद किसानों को बुलाकर कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है। उन्होंने बताया कि अभी तक करीब 69 हजार कृषकों का डाटा लॉक कर दिया गया है। जिनको लाभ प्रथम किश्त का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
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इन्हें नहीं मिलेगा लाभ
बागपत। पूर्व एवं वर्तमान में संवैधानिक पदधारक, पूर्व एवं वर्तमान में मंत्री, राज्यमंत्री, पूर्व और वर्तमान सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, केंद्र और रज्य सरकार के कार्यालय, विभागों के समस्त अधिकारी, कर्मचारी, जिस किसान द्वारा आयकर का भुगतान किया गया हो, सेवानिवृत्त पेंशनधारक जिनकी मासिक पेंशन दस हजार या उससे अधिक हो, पेशेवर डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, सीए, आर्कीटेक्ट को लाभ नहीं मिलेगा।