बागपत। सहायक महानिरीक्षक निबंधक राम दयाल ने बताया विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 अधिसूचित की जा चुकी है। प्रत्येक विवाह या पुनर्विवाह पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए उप निबंधक को विवाह पंजीकरण अधिकारी घोषित किया। इसके लिए वधू का आधार नंबर होना जरूरी है। उन्होंने बताया 10 रुपये का शुल्क जमा कर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी प्राप्त हो सकता है। पंजीकरण सभी धर्मों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। गलत तरीके से पंजीकरण कराया तो इसकी जांच होगी और कार्रवाई प्रकाश में लाई जाएगी।