-अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई सुनवाई, तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। दोघट थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को न्यायाधीश ने दस साल की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। जिसे अदा नहीं करने पर एक साल की सजा बढ़ाई जाएगी।
विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र पंवार और नरेश वेदवान ने बताया कि वर्ष 2014 में दोघट क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर न्यायालय में बयान दर्ज कराये और आरोपी सोनू निवासी पावी गाजियाबाद को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। जिसके खिलाफ पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष पॉक्सो में हुई। जहां अभियोजन पक्ष ने आठ गवाह पेश किये। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश संजीव कुमार ने दुष्कर्म करने वाले सोनू को दस साल की सजा सुनाई और तीस हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड जमा होने पर आधी धनराशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने के आदेश दिए गए।