आजमगढ़। निजामाबाद थाना क्षेत्र में संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने की आरोपी महिला को अदालत ने डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कोर्ट संख्या-6 संतोष कुमार यादव ने सुनाई। साथ ही महिला पर 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला 14 जनवरी 2024 का है, जब निजामाबाद थानाध्यक्ष सच्चिदानंद यादव ने एक लिखित तहरीर देकर शबनम खातून निवासी हुसैनाबाद, थाना निजामाबाद के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर थाना निजामाबाद में यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत केस पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। प्रक्रिया के क्रम में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कोर्ट 6 ने शबनम खातून को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि एक वर्ष छह माह के कारावास व 5000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।