आजमगढ़। एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में क्रय एजेंसियों और क्रय केंद्र प्रभारियों के साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें एडीएम द्वारा क्रय केंद्र प्रभारियों और क्रय एजेंसियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल ने बताया कि जनपद आजमगढ़ गेहूं खरीद के लिए खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 45 एवं भारतीय खाद्य निगम के 02 सहित कुल 67 केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं खरीद एक अप्रैल से 15 जून तक होगी। गेहूं खरीद 2021-22 में ऑनलाइन खरीद की जाएगी, जिसके लिए कृषक को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो कृषक गत वर्ष अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें नवीनीकरण कराना होगा। गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया गया है। इस वर्ष बटाईदार कृषकों से भी गेहूं खरीद की जाएगी। बटाईदार कृषकों से सत्यापन के बाद अधिकतम 100 कुंतल तक गेहूं क्रय किया जाएगा। रवि विपणन वर्ष 2021-22 में यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी। एडीएम ने सभी क्रय केंद्र प्रभारियों से कहा कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर बैनर लगा होना चाहिए, जिस पर टोल फ्री नंबर 18001800150 अंकित होना चाहिए। केंद्र पर बैंक का नाम, धान के गुण विनिर्दिष्ट्या का प्रदर्शन होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र, पंखा, झरना आदि की व्यवस्था होनी चाहिए तथा किसानों के सुख सुविधा के लिए छाया, कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। सभी क्रय एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में बोरे न्यूनतम पांच गांठ व धनराशि कम से कम 25 लाख की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी क्रय एजेंसी संकल्प लें कि मूल्य समर्थन योजना का लाभ अधिकतम किसानों को मिले। 100 कुंतल तक की मात्रा ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेगी, 100 कुंतल से अधिक मात्रा का सत्यापन एसडीएम द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने समस्त एसडीएम से कहा कि अपने-अपने कन्षेत्र में स्थापित केंद्रों का प्रत्येक सप्ताह निरंतर निरीक्षण कराएंगे और केंद्रों पर बोरा, धनराशि आदि की व्येवस्था कराएंगे। मंडी समिति को निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर अपेक्षित संख्या में छन्ना, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र व अन्य सुख-सुविधाएं उपलब्ध ीकराएं। खराब यंत्रों को तत्काल ठीक कराएं तथा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की मरम्मत के लिए जनपदवार मैकेनिक नियुक्त करें। केंद्र पर श्रमिक, धनराशि व खाली बोरों की उपलब्धता सदैव बनाए रखें। गेहूं के बोरों पर कोड नंबर की स्टैंसिलिंग व सिलाई लाल रंग से की जाएगी। समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के बाद 72 घंटे के अंदर उनके खाते में उपलब्ध कराएं। भारतीय खाद्य निगम से कहा कि डिपो पर ट्रकों की लंबी लाइनें न लगने पाए। प्रयास रहे कि डिपो पर तेजी से गेहूं का उतार हो तथा हॉल्टेज ना देना पड़े। पर्याप्त क्रेडिट लिमिट बनाए रखें व क्रय एजेंसियों को तत्काल भुगतान करें। इस मौके पर समस्त एसडीएम और समस्त क्रय एजेंसी और केंद्रों के प्रभारी आदि उपस्थित थे।
- अंबुज राय