आजमगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचनों में उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए और मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए वाहन की अनुमति प्रदान की गई है। मतदान के पूर्व प्रचार के लिए केवल जिला पंचायत सदस्य को एक ही वाहन की अनुमति दी गई है। यदि डमी उम्मीदवार किसी उम्मीदवार का वाहन से प्रचार करते हुए पाया गया तो उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। उक्त आदेश जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने दी है।
उन्होंने बताया कि केवल सदस्य जिला पंचायत के उम्मीदवारों को मतदान दिवस के पूर्व प्रचार के लिए तथा मतदान दिवस पर मतदान स्थलों पर भ्रमण के लिए केवल एक वाहन की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए डीएम ने संबधित एसडीएम को अधिकृत किया है। उन्होंने निर्देश जारी किया है कि यदि कोई डमी उम्मीदवार किसी अन्य उम्मीदवार के पक्ष में वाहन से प्रचार करते हुए पाया जाए तो उस वाहन को जब्त किया जाए और डमी उम्मीदवार द्वारा वाहन पर किया गया व्यय भी उस उम्मीदवार के व्यय में जोड़ दिया जाए।
उम्मीदवार के निर्वाचन अभिकर्ता/कार्यकर्ता जो उम्मीदवार को आवंटित वाहन का प्रचार हेतु उपयोग करेंगे। साथ ही अपने नियुक्ति पत्र पर प्रमाणित फोटो भी चस्पा करेंगे। ताकि उम्मीदवार विशेष के वाहन पर चेकिंग के समय उनका सत्यापन भी हो सके। उम्मीदवार के वाहन पर आगे के शीशे पर उम्मीदवार का नाम, वार्ड संख्या व नाम की मोटे अक्षरों में प्रिंटेड स्लीप चिपकाना भी आवश्यक होगा।