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UP Crime: 1.8 किलो चांदी के आभूषणों से भरा झोला बरामद, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अरेस्ट

Sat, 18 Oct 2025 04:48 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।

सार

यूपी के आजमगढ़ में कोतवाली पुलिस ने एक व्यापारी का वह झोला बरामद कर लिया, जिसमें लाखों की चांदी थी। बस में झोला भूल गया था। वहीं, सिधारी थाने की पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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चांदी मिल गई। - फोटो : संवाद
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Azamgarh News: धनतेरस की रात एक व्यापारी की परेशानी को पुलिस ने महज दो घंटे में राहत में बदल दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला सीताराम निवासी अंकित वर्मा का 1.8 किलोग्राम चांदी के आभूषणों से भरा झोला ऑटो रिक्शा में छूट गया था। लेकिन पुलिस की तत्परता से झोला न केवल बरामद हो गया बल्कि सारे आभूषण सुरक्षित मिले।

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अंकित वर्मा अपने पिता परमहंस वर्मा के साथ धनतेरस पर बिक्री के लिए वाराणसी से चांदी के आभूषण खरीदकर लौट रहे थे। रात लगभग 12.30 बजे रोडवेज पर उतरने के बाद वह ऑटो से घर जा रहे थे, इसी दौरान उतरते वक्त झोला ऑटो में ही छूट गया। घर पहुंचने पर जब झोला गायब मिला तो उन्होंने तुरंत थाना कोतवाली में सूचना दी।

सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडेय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन टीमों का गठन किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कराई। पुलिस की तत्परता से मात्र दो घंटे के भीतर ऑटो रिक्शा और झोला दोनों बरामद कर लिया। झोले में मौजूद सभी 1.8 किलो चांदी के आभूषण सुरक्षित मिले, जिन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी कर मालिक को सुपुर्द कर दिया गया।

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार
सिधारी थाने की पुलिस ने शनिवार को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में मुख्य आरोपी अविनाश राजभर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पीड़िता से शादी का वादा कर शारीरिक संबंध बनाने, गर्भवती होने पर शादी से इनकार करने और गर्भपात की धमकी देने का आरोप है। 

उक्त मामले में 17 अक्तूबर 2025 को पीड़िता ने थाना सिधारी में तहरीर देकर बताया कि सिधारी थाना क्षेत्र के बरामदपुर निवासी अविनाश राजभर ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और गर्भपात की धमकी देने लगा। पीड़िता की शिकायत पर थाना सिधारी में मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर मुकदमे में पाॅक्सो एक्ट भी जोड़ी गई।
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