जिलाधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। जिसमें जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों को चुनाव संबंधी नियमों की जानकारी दी। कहा कि सभी दल आचार संहिता का पालन करें। नियमों की अनदेखी न करें।
डीएम ने बताया कि आठ फरवरी को अधिसूचना, 15 फरवरी को नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तिथि, 16 फरवरी को नाम निर्देशन की जांच, 18 फरवरी को उम्मीदवारों के नाम वापसी की अंतिम तिथि, चार मार्च को मतदान, 11 मार्च को मतगणना और 15 मार्च को निर्वाचन कार्य पूर्ण होगा।
उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवारों को अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज की नवीननतम फोटोग्राफ्स और नागरिकता के संबंध में घोषणा किए जाने का प्राविधान किया गया है। उम्मीदवार को शपथ पत्र, जमानत धनराशि सामान्य के लिए 10000 और अजा/अजजा के लिए 5000 रुपये, राष्ट्रीय और राज्यीय दलों के लिए एक प्रस्तावक और रजिस्टर्ड एवं निर्दलीय के लिए 10 प्रस्तावक अनिवार्य है।
राष्ट्रीय और राज्यीय पार्टी के उम्मीदवार को निर्धारित प्रपत्र ए/प्रपत्र बी और जाति प्रमाण पत्र नामांकन में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराने के लिए तहसीलवार, उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी की अध्यक्षता में टीमों का गठन हो गया है।
वीडियो निगरानी, उड़नदस्ता, फ्लाइंग स्क्वायड, स्थायी निगरानी टीम, लेखा टीम, मीडिया अनुप्रमाणन समिति का गठन कर दिया गया है।चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभन देना जैसे- दारू, मुर्गा, साड़ी, पैसा आदि देना अपराध की श्रेणी में आएगा। इस चुनाव में परमीशन लेने की विधि का सरलीकरण करते हुए आनलाइन परमिशन की सुविधा हो गई है।
उम्मीदवार घर बैठे परमिशन ले सकता है। चुनाव में सुविधा और सुगम ऐप बनाया गया है। उस पर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र वर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रेम प्रकाश सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता, डीडीसी ऋतु सुहास, मुख्य कोषाधिकारी श्रीनाथ सिंह कुशवाहा, विद्या चौधरी बसपा, रामपाल शर्मा बसपा, श्रीकांत सिंह सीपीआई, कामरेड रामचंद्र सिंह, डा. हरिराम यादव सपा, मुन्नू यादव आदि उपस्थित थे।