मारपीट के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने बुधवार को दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष का कठोर कारावास और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
कंधरापुर थाना क्षेत्र के आजमपुर गांव निवासी इंदुमती पत्नी फूलचंद ने छह जून 1994 को थाने में लिखित तहरीर दी थी। आरोप था कि विपक्षी श्याम अवध व उसकी पत्नी मालती द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। उक्त मुकदमे में कुल आठ गवाह परीक्षित हुए। बुधवार को न्यायालय द्वारा मुकदमा में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त श्याम अवध और मालती को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और 1500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।