आजमगढ़। पवई थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी के मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट आजमगढ़ ने आरोपी हरिनाथ पांडेय को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारवास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
घटना 12 मार्च 2015 की है, जब थाना पवई क्षेत्र की एक पीड़िता ने तहरीर दी कि उसकी बेटी और बेटा गेहूं पिसवाने हरिनाथ पांडेय की चक्की पर गए थे। भरचकिया गांव निवासी आरोपी हरिनाथ पांडेय ने किशोरी को अंदर बुलाकर गलत नियत से छेड़खानी की। पीड़िता की ओर से शिकायत करने पर उसे गाली देकर भगा दिया गया। इस मामले में थाना पवई पर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे में छह गवाहों की गवाही हुई। शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने हरिनाथ पांडेय को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी कार्रवाई और अभियोजन की मजबूत पैरवी से यह सजा संभव हुई।