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Azamgarh News: मारपीट के मामले में तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा

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मारपीट के करीब 15 वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने तीन लोगों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे)-4 दिनेश कुमार की अदालत ने तीनों को चार-चार वर्ष के साधारण कारावास और 12,500-12,500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
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मामला पवई थाना क्षेत्र के दत्तापुर (किशनपुर) गांव का है। 27 जून 2011 को गांव निवासी दीपचन्द्र पुत्र कामता ने पुलिस को तहरीर दी थी। आरोप था कि चकरोड के किनारे पानी बहाने को लेकर हुए विवाद में चन्द्रजीत पुत्र बद्री, जगदीश पुत्र बद्री और इन्द्रजीत पुत्र बद्री ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
तहरीर के आधार पर पवई थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाहों के बयान कराए गए।
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सोमवार को एएसजे-4 की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन की पैरवी के आधार पर चन्द्रजीत, जगदीश और इन्द्रजीत को दोषसिद्ध करार देते हुए प्रत्येक को चार वर्ष के साधारण कारावास और 12,500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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