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दूसरी शादी के विरोध पर दिया तीन तलाक

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सगड़ी। जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने पति की दूसरी शादी करने का विरोध किया तो पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। डीआईजी के निर्देश पर शनिवार को पीड़िता की मां ने अपने दामाद को आरोपित कर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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पीड़ित महिला जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है। उसकी मां द्वारा दी गई तहरीर के मुताबिक बेटी की शादी 13 नवंबर 2013 को जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के धौरहरा गांव निवासी फरहान अहमद पुत्र नूर अहमद से की थी। शादी के बाद दो बच्चे हुए। पहला बेटा पांच साल और दूसरी बेटी दो साल की है। उसका दामाद की घर पर दुकान है, जहां पर सामान खरीदने के लिए अक्सर एक लड़की आया करती थी। दोनों काफी देर तक आपस में बातचीत करते थे। यह बात जब महिला की बेटी को पता चला तो उसने विरोध किया। इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने लगा। जिसके चलते बेटी अपने मायके चली आई। पत्नी के मायके आने पर फरहान अहमद अपनी पत्नी को लेने के लिए आया, तो उसने कहा कि दूसरी लड़की से बात करना बंद करो तभी मैं चलूंगी। इस बात से नाराज होकर फरहान ने अदालत में विदाई का दावा दाखिल किया। उसके जवाब में उसकी पत्नी भी कोर्ट चली गई। कोर्ट ने खर्चा देने का आदेश दिया। इसी बीच फरहान ने बगैर तलाक दिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन कोर्ट की सख्ती के चलते वह 10 दिसंबर 2019 को अपनी पत्नी से मिलने के लिए जीयनपुर पहुंचा और वहीं पर उसने तीन तलाक दे दिया। फरहान के विरुद्ध कार्रवाई के लिए गुरुवार को पीड़ित महिला डीआईजी से मिलकर गुहार लगाई। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे के आदेश पर शनिवार को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया।
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