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Azamgarh News: आपराधिक इतिहास वाले नहीं बनेंगे स्कूली वाहनों के चालक, आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई

Fri, 22 Jul 2022 03:04 PM IST
वाराणसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आजमगढ़

सार

आपराधिक मुकदमों में पाबंद चालक स्कूली वाहनों को नहीं चलाएंगे। किसी भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के चालकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
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स्कूल बस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आपराधिक मुकदमों में पाबंद चालक स्कूली वाहनों को नहीं चलाएंगे। किसी भी स्कूल प्रबंधन द्वारा बिना पुलिस द्वारा जारी चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के चालकों को नियुक्त नहीं किया जाएगा। अगर, किसी विद्यालय संचालक ने इस आदेश को दरकिनार किया तो उसके खिलाफ परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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स्कूली बसों में किसी प्रकार की आपराधिक घटना न हो इसके लिए परिवहन विभाग ने कई कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत अपराध पर अंकुश लगाने के लिए नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि किसी भी विद्यालय प्रबंधन ने बिना चरित्र सत्यापन व डीएल सत्यापन के चालकों को नियुक्त किया तो उक्त के संचालक के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन वाहनों में छात्राएं परिवहन करती हैं, उनमें महिला परिचालक व शिक्षिका जरूर तैनात होनी चाहिए।

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यदि कोई भी स्कूल संचालक नियमों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
 
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