आजमगढ़। कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा पूरे प्रदेश में संपूर्ण लाक डाउन घोषित कर दिया गया है। जिसके क्रम में शुक्रवार को डीएम द्वारा इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई। जिसके तहत शनिवार और रविवार को जनपद में शहर से गांव तक सारे बाजार पूर्णरूप से बंद रहेंगे। इस दौरान आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर आमजन का आवागमन पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा।
डीएम राजेश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा जारी निर्देश के क्रम 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक विभिन्न प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिसमें इस अवधि में संपूर्ण जनपद के समस्त कार्यालय एवं समस्त शहरी, ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मंडी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं एवं चिकित्सीय अपरिहार्यता को छोड़कर सामान्यजन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति होगी और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर्स, स्वच्छता.कर्मी व डोर.स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
इस अवधि में फल, सब्जी, दूध व अंडा की दुकानें सुबह छह बजे से 11 बजे तक खुलेंगी। दवा की दुकानें सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगी। अन्य समस्त प्रकार की दुकानें व व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रेलवे का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जाएगी। मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नही रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढ़ाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।