आजमगढ़। जिले में बिना पंजीकरण व नवीनीकरण कराए संचालित होने वाले कोचिंग संचालकों की खैर नहीं। डीआईओएस ने उन्हें 10 अप्रैल तक पंजीकरण व नवीनीकरण कराने के निर्देश जारी किये हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि बिना पंजीकरण व नवीनीकरण कराए कोई कोचिंग का संचालन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
जनपद में 79 कोचिंगों का डीआईओएस कार्यालय में पंजीकरण है। वहीं बिना पंजीकरण के सैकड़ों कोचिंग जिले में संचालित हो रही हैं। डीआईओएस ने बिना पंजीकरण व नवीनीकरण के संचालित हो रही कोचिंग पर अंकुश लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। डीआईओएस डॉ. वीके शर्मा ने समस्त कोचिंग संचालकों को निर्देश जारी किया है कि वह अपने कोचिंग का पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराने के लिए 10 अप्रैल तक आवेदन पत्र डीआईओएस कार्यालय में उपलब्ध करा दें। यदि कोई बिना पंजीकरण व नवीनीकरण के कोई कोचिंग चलाते हुए पकड़ा गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।