जनपद न्यायालय के साथ ही सभी तहसील मुख्यालयों पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जय प्रकाश पाण्डेय के दिशा-निर्देशन में यह आयोजन होगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम के मामले, बैंक वसूली वाद, आरबीट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक एवं श्रम वाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा विद्युत एवं जल बिल विवाद, चोरी से संबंधित विद्युत विवाद, वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ से जुड़े सेवा संबंधी मामले, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश और विशिष्ट अनुतोष वाद भी आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जाएंगे। सचिव ने वादकारियों से अपील किया कि वे अपने संबंधित न्यायालय से संपर्क कर अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित कराएं और सुलह-समझौते के माध्यम से शीघ्र एवं सरल निस्तारण का लाभ उठाएं।