आजमगढ़। जनपद में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। दीवानी न्यायालय के हाॅल ऑफ जस्टिस में राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसको सफल बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अंकित वर्मा तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें लोक अदालत को सफल बनाने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अधिक से अधिक वादों की पहचान कर उनका निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना से संबंधित वाद, दीवानी वाद, वैवाहिक वाद, आपराधिक शमनीय वाद, एनआई एक्ट (धारा 138), विद्युत अधिनियम, बैंक के ऋण से जुड़े वाद, राजस्व वाद, चकबंदी वाद शामिल होंगे। इसके अलावा वे सभी मामले शामिल होंगे जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किए जा सकते हैं। सचिव की ओर से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों की पहचान कर उनके निस्तारण के लिए प्रोत्साहित किया गया है। नोडल अधिकारी ने बताया कि सभी न्यायिक अधिकारी लोक अदालत के लिए वादों में नोटिस और समन जारी करें, ताकि 13 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम वादों का सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण किया जा सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे मामलों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और सुलह के माध्यम से विवादों का समाधान कर समय और धन दोनों की बचत करें।