आजमगढ़। नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए दस वर्ष कैद की सजा सुनाई साथ ही 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया। शुक्रवार को यह सजा विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट-2 जितेंद्र यादव की अदालत ने सुनाई।
घटना रौनापार थाना क्षेत्र के एक गांव की है। मुकदमे के अनुसार 2 जुलाई 2017 की सुबह लगभग नौ बजे पीड़िता घर पर अकेली थी। पीड़िता को अकेला देखकर गांव का एक किशोर घर में घुस गया। बालिका के साथ दुराचार किया। मामले में संबंधित थाना पुलिस ने जांच कर आरोपी के के विरुद्घ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद मिश्र और अवधेश मिश्र ने पीड़िता समेत कुल आठ गवाहों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सजा का निर्धारण किया। संवाद