आजमगढ़। सपा को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के सपा विधायक रमाकांत यादव की ओर से कोर्ट में दी गई अर्जी खारिज कर दी गई है। अर्जी खारिज होने से विधायक आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट नही कर पाएंगे।
जिले के फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से सपा के रमाकांत यादव विधायक हैं। वर्तमान में वो जहरीली शराब कांड समेत अन्य कई मामलों में जेल की सलाखों के पीछे हैं। वो फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट करने को ले कर विधायक रमाकांत यादव ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से रमाकांत यादव ने एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में आवेदन कर अनुमति मांगी थी। रमाकांत के इस आवेदन का एडीजीसी दीपक मिश्र ने विरोध किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेल में बंद जनप्रतिनिधि को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे न्यायाधीश में जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।