आजमगढ़। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों से जुड़े प्रतिष्ठानों पर नियमों के पालन को परखने के लिए डीएम राजेश कुमार की ओर से गठित खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने आठ प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया है। दो दिन में सुधार के निर्देश दिए हैं।
टीम ने शुक्रवार को जायसवाल मिष्ठान भंडार बिलरियागंज, त्रिभुवन एंड संस गौरीशंकर भीम्बर, यादव मिष्ठान भंडार भटौली बाजार, कान्हा मिष्ठान एवं जलपान गृह देउरपुर, आराध्या जलपान गृह देउरपुर, यादव ढाबा सठियांव, आरव ढाबा, सठियांव, सुरेंद्र गुर्जरपार मिठाई की दुकान का निरीक्षण किया। कई प्रतिष्ठानों के पास पंजीकरण नहीं मिला। कई के पास प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर नहीं मिला। कुछ प्रतिष्ठानों पर मास्टर मास्क नहीं लगाए हुए लोग मिले। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नियमानुसार पालन नहीं हो रहा था। सभी को खाद्य कारोबार मानक संचालन प्रक्रिया से अवगत कराते हुए नोटिस जारी की गई है। दो दिनों में अनुपालन न किए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं आपदा महामारी अधिनियम-1897 के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर दी जाएगी।