अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र-शस्त्र, प्रिंंटिंग प्रेस, लाउडस्पीकर, संपत्ति विरूपण निवारण आदि को शामिल किया गया है।
आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की हिदायत दी है। प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर मुद्रक और छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।