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Azamgarh News: एससी-एसटी कोर्ट ने मारपीट के दो मामलों में सुनाई सजा

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एससी-एसटी कोर्ट ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के घर में घुसकर मारपीट करने के 24 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक पर 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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अदालत ने जुर्माने की आधी राशि पीड़ित पक्ष को देने का भी आदेश दिया। फैसला एससी-एसटी कोर्ट के जज विजय कुमार वर्मा ने सुनाया।अभियोजन के अनुसार, देवकली गांव निवासी राजेन्द्र राम की गांव के कोमल यादव से मुकदमेबाजी को लेकर रंजिश थी। आरोप है कि 6 मार्च 2001 की रात को कोमल यादव, शिव कुमार यादव, परसराम यादव, राजेन्द्र यादव और अरविन्द राय ने राजेन्द्र राम के घर में घुसकर उनके पिता और बहन की पिटाई की थी। मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान आरोपी कोमल यादव की मृत्यु हो गई। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर शिव कुमार यादव, परसराम यादव, राजेन्द्र यादव और अरविन्द राय को दोषी करार दिया। इसी मामले के क्रॉस केस में अदालत ने राजेन्द्र राम, राजकुमार और राम प्रसाद को भी तीन-तीन वर्ष के साधारण कारावास तथा प्रत्येक पर 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में शिव कुमार यादव ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। मुकदमे के दौरान आरोपी सूबेदार की मृत्यु हो गई थी।
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