आजमगढ़। निजामाबाद के फरिहां स्थित दुकान से लिया गया श्री बाबा ब्लेंडेड वेजिटेब आयल का नमूना जांच में फेल हो गया है। एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने प्रकरण में सुनवाई के बाद दुकानदार पर 20 हजार और मालिक पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की ओर से फरिहां स्थित किशोरी लाल के प्रतिष्ठान से श्री बाबा ब्लेंडेड एडिबल वेजिटेबल ऑयल का नमूना लिया था। प्रयोगशाला की जांच में नमूना फेल पाया गया था। इस पर अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन नरेंद्र सिंह के यहां वाद दायर किया गया था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने किशोरी लाल गुप्ता पर 20 हजार का और मालिक त्रिलोकीनाथ गुप्ता पर 25 हजार का अर्थदंड लगाया है। एक माह के अंदर खाद्य कारोबारियों को अर्थदंड जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर लाइसेंस निलंबित करते हुए भू-राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी।