मिलावटी शराब रखने के 16 साल पुराने मामले में अदालत ने मंगलवार को आरोपी मनीष सिंह को दोषसिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई 15 दिन की अवधि के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फैसला एएसजे/एंटी करप्शन (स्पेशल) कोर्ट नंबर-एक, आजमगढ़ के न्यायाधीश अजय शाही ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, एक मई 2010 को तत्कालीन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक गोविंद सिंह ने चेकिंग के दौरान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के डिलिया गांव निवासी आरोपी मनीष सिंह के कब्जे से 10 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होने की तहरीर दी थी।
इसके आधार पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाहों को परीक्षित कराया गया। साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी मनीष सिंह को दोषसिद्ध पाया। इसके बाद उसे जेल में बिताई गई 15 दिन की अवधि के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।