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शुद्धता की हुई जांच, नौ प्रतिष्ठानों को जारी की गई नोटिस, चेतावनी

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आजमगढ़। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने जनपद में सघन अभियान चलाया। नौ प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर दो दिन में सुधार के निर्देश दिए गए। सुधार न होने पर महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी।
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टीम ने प्रांशु बेकर्स एंड रेस्टोरेंट आरटीओ ऑफिस, बजरंग स्वीट हाउस, श्री राम भोग मिस्ठान भंडार एवं रेस्टोरेंट्स, चौरसिया ढाबा, बसेरा ढाबा, बांकेलाल ढाबा रानी की सराय, बांबे चाइनीज रेस्टोरेंट, मिठाईवाला, छीर सागर बेलइसा के अलावा गोसाई बाजार के दो मिष्ठान भंडार, किशोरी लाल स्वीट्स जीयनपुर, रसराज स्वीट अजमतगढ़, जनता स्वीट्स निजामाबाद और राज रेस्टोरेंट समेत 15 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया कमी पाए जाने पर नौ खाद्य कारोबारियों को नोटिस जारी की गई। दो दिन में सुधार न किए जाने पर इनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के सुसंगत प्रावधानों एवं महामारी अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी। निरीक्षण में अभिहीत अधिकारी डॉ. दीनानाथ यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी हरेन्द्र, आरबी चैहान, अंकित आदि रहे।
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