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Azamgarh News: चयन वर्ष ही बनेगा पुरानी पेंशन का आधार

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आजमगढ़। शिक्षकों का चयन वर्ष 2005 हुआ तो उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा, भले ही उनकी नियुक्ति भले ही उसके बाद हुई हो। शासन ने बीएसए और जिला विद्यालय निरीक्षक से ऐसे शिक्षकों की सूची दो दिन में उपलब्ध करने के निर्देश दिए हैं।
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सरकार ने 2005 के बाद नियुक्त शिक्षकों की पुरानी पेंशन बंद कर एनपीएस लागू किया था। जिसका शिक्षकों के साथ ही उनके संघ विरोध कर रहे है। अब सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर नया आदेश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय और परिषदीय विद्यालयों में एक अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त ऐसे शिक्षक का ब्यौरा मांगा है। जिनकी नियुक्ति का विज्ञापन एक अप्रैल 2005 से पूर्व जारी किया था और शिक्षकों का वेतन एक अप्रैल 2005 के बाद शुरु हुआ। ऐसे शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की उम्मीद है। शासन ने ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
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शासन के निर्देश पर विभाग की ओर से शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। सभी बीईओ को शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
समीर, बीएसए आजमगढ़
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