अब पटरी से नहीं उतरेगी पटरी दूकानदारों की रोजी-रोटी
जिला मुख्यालय सहित नगर पंचायत क्षेत्र के बाजारों में सड़क की पटरी पर दूकान लगाकर कमाने वालों की रोजी-रोटी अब पटरी से नहीं उतरेगी। हाईकोर्ट ने पटरी व्यापारियों को नहीं हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से पटरी दूकानदारों में खुशी है। उनका कहना है कि अब उन्हें धंधा करने मंे कोई भय नहीं होगा।
पटरी पर छोटी-मोटी दूकान लगाकर अपनी आजीविका चलाने वाले दूकानदारों को हमेशा अपनी जगह से हटाए जाने का डर बना रहता है। अतिक्रमण के नाम पर नगरपालिका, नगर पंचायत और जिला प्रशासन उन्हें हमेशा हटा दे देता है। जिसके कारण उन्हें अपनी आजीविका चलाना भी मुश्किल हो जाता है।
जिले भर में नजर दौड़ाई जाए तो बड़ी तादाद में ऐसे छोटे व्यवसायी हैं जो सड़क की पटरियों को विभिन्न सामानों की दूकान लगाकर परिवार का जीविका चलाते हैं। इसमें रोज कमाने खाने वाले भी हैं।
अगर अतिक्रमण हटाने के नाम पर इन दूकानदारों को हटा दिया जाता है तो उनके सामने दो वक्त की रोटी की समस्या पैदा हो जाती है। शनिवार को कोर्ट के आदेश पर पटरी दूकानदारों को पटरी से न हटाने का शासन ने निर्देश जारी किया। सरकार के इस निर्देश से पटरी दूकानदारों में हर्ष व्याप्त है।