आजमगढ़। अब एक आंख के दृष्टिबाधित को भी डीएल मिलेगा। इसके लिए दृष्टिबाधित को एक विशेष टेस्ट करना होगा। साथ ही रिपोर्ट सही आने पर लाइसेंस मिल जाएगा। इसकी जानकारी न होने के कारण एक आंख से दृष्टिबाधित होने वाले लोग डीएल नहीं बनवाते थे। संभागीय परिवहन विभाग के अनुसार एक आंख से दृष्टिबाधित लोग भी सामान्य डीएल पा सकते हैं। लेकिन सही जानकारी न होने के आभव में लोग सोचकर रह जाते हैं कि एक आंख की वजह से डीएल नहीं मिल सकेगा, पर ऐसा नहीं हैं। साथ ही जो लोग डीएल बनवाना चाहते हैं। बस उनको अपना मोनोकुलर विजन टेस्ट करना जरूरी हैं। मोनोकुलर टेस्ट में सफल होने पर आरटीओ विभाग के अधिकारी आवेदक का ट्रायल लेते हैं और सफल होने पर उनको डीएल जारी कर देते हैं। आरटीओ विभाग दिव्यांगजन को भी डीएल देता हैं। लेकिन इसके लिए तय शर्तों को पूरा किया जाता है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि एक आंख की रोशनी न होने वालों का सामान्य डीएल बन सकता है। लेकिन कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। ऐसे लोग जिनको एक आंख से नहीं दिखता पर दूसरी आंख ठीक है। उनको सिर्फ निजी बाइक व कार का डीएल मिल सकता है।