आजमगढ़। अपना भवन बनाने के लिए मानचित्र की स्वीकृति के लिए लोगों को महीनों तक एडीए कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। जिसे देखते हुए अब मानचित्र स्वीकृत करने के लिए अधिकारियों की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। पहले यह समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। एडीए क्षेत्र में मकान बनाने के लिए लोगों को एडीए से सबसे पहले मानचित्र स्वीकृत कराना होता है। पहले यह मैनुअली तरीके से हो जाता था। लेकिन अब मानचित्र को आनलाइन स्वीकृत किया जाता है। मानचित्र आनलाइन होने के बाद पहले 30 दिन के अंदर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करना होता था। लेकिन अब शासन स्तर से इसकी समय सीमा को घटाकर 15 दिन कर दिया गया है। 15 दिन के अंदर मानचित्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना अनिवार्य है। इस पर रिपोर्ट लगाने वाले हर अधिकारी के लिए समय का निर्धारण किया गया है। कोई भी अधिकारी निर्धारित समय से अधिक समय तक मानचित्र स्वीकृत के लिए आवेदन को अपने पास नहीं रोक सकता है। शासन की ओर से जेई को तीन दिन, एई को चार दिन और सचिव को तीन दिन और वीसी या डीएम को इस पर स्वीकृति देने के लिए पांच दिन का समय निर्धारित किया गया है। इस समय सीमा में ही उसे मानचित्र पर निर्णय देना होगा।