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Azamgarh News: संपत्ति के बाजार मूल्य पर नया सर्किल रेट लागू

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आजमगढ़। जिले में जमीनों के नए सर्किल रेट को डीएम ने मंजूरी प्रदान कर दी है। शुक्रवार की जनपद की आठों तहसीलों में नए सर्किल रेट के आधार पर बैनामे होंगे। डीएम की ओर से जारी नया सर्किल रेट संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर किया गया है।
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बताते चलें कि राज्य सरकार ने सर्किल रेट के निर्धारण की तमाम विसंगतियों को दूर करते हुए अब प्रदेशभर के लिए एक समान मानक तय किए हैं। इससे सर्किल रेट के व्यावहारिक होने के साथ ही संपत्ति का मूल्यांकन करना भी आसान हो जाएगा। गलियों में स्थित संपत्ति के लिए मुख्य सड़क के सर्किल रेट के अनुसार स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी।
प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक सर्किल रेट तय करने की अलग-अलग व्यवस्था रही है। वर्ष 2013 से लागू सूची की तमाम तरह की विसंगतियों को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को सुधारने के साथ ही सरलीकरण और मानकीकरण के लिए अब एकीकृत दर सूची प्रारूप तैयार किया गया है। ऐसे में अब प्रदेशभर के सभी उपनिबंधक कार्यालयों में एक ही फार्मेट पर सर्किल रेट लिस्ट होगी, जिससे कोई भी व्यक्ति आसानी से अपनी संपत्ति का मूल्यांकन एवं स्टांप शुल्क की गणना कर सकेगा। इसी क्रम में डीएम की ओर से बृहस्पतिवार को जिले के नए सर्किल रेट को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। एआईजी स्टांप राजेश कुमार ने बताया कि डीएम की ओर से मंजूरी मिलने के बाद नए सर्किल रेट शुक्रवार से लागू हो जाएंगे। शुक्रवार से जनपद की सभी तहसीलों में नए सर्किल रेट पर बैनामे होंगे।
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