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Azamgarh News: राष्ट्रीय लोक अदालत 14 को लगेगी

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आजमगढ़। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नितिका राजन ने बताया कि उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जय प्रकाश पाण्डेय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में 14 मार्च को जनपद न्यायालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें सुलह समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाएगा। सचिव नितिका राजन ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 पर आधारित लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, आरबीट्रेशन वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित), सेवा संबंधी वेतन विवाद एवं सेवानिवृत्ति लाभ विवाद, राजस्व वाद और अन्य सिविल वाद जैसे किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद आदि निस्तारित किए जाएंगे।वादकारी अपने संबंधित न्यायालय में संपर्क कर अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए संदर्भित कराकर इस अवसर का लाभ ले सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य न्याय तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और आपसी सुलह समझौते के माध्यम से वादों का शीघ्र निस्तारण करना है।
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