Azamgarh News: आजमगढ़ के पवई ब्लॉक में प्रमुख पद के चुनाव के दाैरान रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ क्षेत्र में घूम रहे थे। तत्कालीन थानाध्यक्ष ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
Ramakant Yadav Azamgarh: एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक रमाकांत यादव को चुनावी आचार संहिता उल्लंघन के एक पुराने मामले में दोषमुक्त करार दिया। यह मामला वर्ष 2016 में पवई ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान पवई थाने में दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सात फरवरी 2016 को पवई ब्लॉक में प्रमुख पद का चुनाव होना था। चुनाव से एक दिन पूर्व, रमाकांत यादव अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों के काफिले में ब्लॉक क्षेत्र से गुजरे थे। तत्कालीन पवई थाना अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
मामले की सुनवाई स्पेशल मजिस्ट्रेट न्यायालय में हुई, जहां न्यायाधीश अनुपम कुमार त्रिपाठी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण अदालत ने रमाकांत यादव को दोषमुक्त कर दिया। उनके अधिवक्ता रवींद्रनाथ यादव ने फैसले को न्याय की जीत बताया।