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मंडलायुक्त ने ठुकराई होटल मानसरोवर की अपील

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आजमगढ़। ग्रीनलैंड में बने होटल मानसरोवर के ध्वस्तीकरण का आदेश एडीए ने पारित किया है। इसे बचाने के लिए होटल मालिक ने मंडलायुक्त के यहां अपील दाखिल की। लेकिन मंडलायुक्त ने उसे खारिज कर दिया है। अब उन्होंने होटल को बचाने के लिए शासन से गुहार लगाई है।
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नगर के मड़या जयराम स्थित लोटस हास्पीटल के सामने होटल मानसरोवर का निर्माण ग्रीनलैंड में कराया गया है। भवन निर्माण के दौरान एडीए ने कई नोटिस जारी की थी, कई बार इसके निर्माण को रोका भी गया। लेकिन काम नहीं रुका। बिल्डिंग तैयार हो गई और इसमें व्यावसायिक गतिविधि भी शुरू हो गई। भवन निर्माण पूरा होने के बाद एडीए की ओर से इसके ध्वस्तीकरण का आदेश पारित कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ होटल मालिक ने मंडलायुक्त की कोर्ट में अपील दायर की। लेकिन मंडलायुक्त ने भी उनकी अपील को खारिज कर दिया है। अब होटल मालिक द्वारा होटल को ध्वस्त होने से बचाने के लिए शासन से गुहार लगाई गई है। एडीए सचिव बैजनाथ ने बताया कि होटल मानसरोवर द्वारा मंडलायुक्त न्यायालय में दाखिल की गई अपील खारिज हो चुकी है। अब उनके द्वारा शासन से गुहार लगाई गई है।
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