आजमगढ़। नाबालिग के अपहरण से जुड़े एक पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी महिला को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार यादव ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रानी की सराय थाना क्षेत्र के एक गांव से 6 फरवरी 2014 को 14 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। इस संबंध में पीड़िता की मां ने गांव के ही सुनील और उसकी मां पार्वती के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सुनील के फरार हो जाने के कारण पुलिस ने जांच पूरी कर पार्वती के खिलाफ ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पांच गवाहों को पेश किया।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी पार्वती को दोषी पाते हुए चार साल के सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।