फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Azamgarh News: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 7 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
आजमगढ़। किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज संतोष कुमार यादव ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मुबारकपुर कस्बा निवासी पीड़िता को संतोष सोनकर उर्फ गोरख निवासी किशुनपुर काशीपुर, थाना गंभीरपुर 18 नवंबर 2015 को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने न्यायालय में कुल पांच गवाहों को परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी संतोष सोनकर उर्फ गोरख को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें