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Azamgarh News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, चार आरोपी बरी

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आजमगढ़। दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में चार अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 अजय कुमार शाही ने शनिवार को सुनाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार बसंत राम निवासी धनार बांध, थाना जहानागंज की पुत्री कविता की शादी वर्ष 2018 में रतन उर्फ रजनीश निवासी बड़हलगंज, थाना जहानागंज के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा नगद रुपये की मांग और संतान न होने को लेकर कविता का उत्पीड़न किया जाने लगा। आरोप है कि 3 अक्तूबर 2022 को ससुराल में कविता की फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। इस मामले में मृतका के पिता बसंत राम ने पति रतन उर्फ रजनीश, सास ज्ञानमती, ससुर रमेश, ननद प्रियंका तथा देवर मनीष के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पति रतन उर्फ रजनीश को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं साक्ष्यों के अभाव में सास ज्ञानमती, ससुर रमेश, ननद प्रियंका तथा देवर मनीष को दोषमुक्त कर दिया।
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