आजमगढ़। तरवां के ऐराकला में हुए मजदूर हत्याकांड को लेकर एमपीएमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार का इसमें शामिल माफिया मुख्तार की वीसी के माध्यम से पेशी हुई। दो गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तारीख नियत की। 2014 में तरवां थाना क्षेत्र के ऐराकला में सड़क निर्माण के ठेके के विवाद को लेकर ठेकेदार पर माफिया मुख्तार के कारिंदों ने फायरिंग किया था। जिसमें दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गए थे। जिसमें एक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में ठेकेदार ने मुख्तार व उसके सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर की भी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था। मामला एमपीएमएलए कोर्ट में चल रहा है। बृहस्पतिवार को भी इस मामले में सुनवाई थी। शासकीय अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने बताया कि बृहस्पतिवार को सुनवाई में माफिया मुख्तार बांदा जेल से वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुआ। बृहस्पतिवार को कोर्ट में सिपाही राजेश व एक प्राइवेट चालक अशोक सिंह की गवाही हुई। इसके बाद न्यायाधीश ने अगली सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत कर दिया।