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तम्बाकू का प्रयोग न करने को लेकर किया जागरूक

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आजमगढ़। जनपद में तंबाकू नियंत्रण कानून को प्रभावी तरीके से लागू किा जाएगा। पुलिस युवाओं को तंबाकू से दूर रखने का प्रयास करेगी। पुलिस लाइन सभागार में कानून प्रवर्तन कार्यशाला में पुलिस वालों को तंबाकू के दुष्परिणाम के प्रति लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया गया।
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पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश एवं अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सिद्धार्थ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डा. आईके राय व क्षेत्रीय समन्वयक दिलीप कुमार पांडेय ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ने हालिया सर्वे जारी किया है, जिसके अनुसार 23 प्रतिशत लड़कों एवं 24 प्रतिशत लड़कियों तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर 22 प्रतिशत विद्यार्थी धूम्रपान करते हैं। युवाओं को तंबाकू से दूर रखने के लिए उन्हें जागरूक करना जरूरी है. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल आदि के मालिकों को नो स्मोकिंग बोर्ड लगाना जरूरी है। इसका उल्लंघन करने पर 1000 से 5000 रुपये जुर्माना या 10-5 साल की तक कैद हो सकती है। नाबालिग तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर सकते हैं। कार्यशाला में उन कानूनों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आईएन तिवारी ने कहा कि तंबाकू के कुप्रभाव से लोगों को अवगत कराने की जरूरत है।
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