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Azamgarh News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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चुनावी रंजिश को लेकर गोली मारकर हत्या किए जाने के जुर्म में एक आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया। शुक्रवार को यह सजा एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने सुनाई। मामले में मेंहनगर थाना के बछवल गांव निवासी धरमवीर राम ने 11 मार्च 1998 को स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि घटना की शाम लगभग सात बजे बाल कटवाकर घर वापस लौट रहा था कि सिसवा हैदराबाद गांव निवासी सुबाष यादव पुत्र रामरेखा यादव रास्ते में मिला और भला बुरा कहते कहा कि तुम और नंदलाल ने हमें वोट देने नहीं दिया। साथ ही फर्जी वोट डालने का आरोप भी लगाया। इस बात की जानकारी होने पर नंदलाल अपने भाई के साथ उलाहना देने सुबाष यादव के यहां गया। नंदलाल को देखते ही सुबाष ने तमंचा से फायर कर उसकी हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक आलोक त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता रामनाथ प्रजापति व इंद्रेश मणि तिवारी ने 11 गवाहों को पेश कर तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी सुबाष को दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई।
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