आजमगढ़। सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 60 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है।
मामला कंधरापुर थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा ने नौ फरवरी 2021 को थाने में तहरीर दी कि उसकी सात साल की बच्ची के साथ शक्तिमान पुत्र पतिराम ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने विवेचना पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस ने आरोपी को घटना के दो दिन बाद ही गिरफ्तार कर चालान कर दिया। मुकदमें की सुनवाई पूरी करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट रबिश कुमार अत्री ने शनिवार को नामजद अभियुक्त शक्तिमान को आजीवन कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।