आजमगढ़। थाना बरदह क्षेत्र के जिवली गांव में पिता की हत्या के आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-06 संतोष कुमार यादव ने आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक, 18 अगस्त 2022 को बरदह थाना क्षेत्र के जिवली गांव निवासी ईसरावती देवी ने बरदह थाने में तहरीर दी थी कि 17 अगस्त 2022 को उनके पति बालकिशुन की उनके पुत्र बबलू द्वारा लाठी-डंडे और ईंट से मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को पोखरे में फेंक दिया गया था। इस मामले में थाना बरदह पर मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी बबलू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
13 जून को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-06 संतोष कुमार यादव ने आरोपी बबलू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। संवाद