प्रदूषण जांच केंद्रों पर शुल्क की सूची लगाना अनिवार्य है। निर्धारित शुल्क से अधिक पैसा लेने की शिकायत के कारण इसे अनिवार्य किया गया है। शुल्क की सूची नहीं लगाने वाले केंद्रों के लाइसेंस निरस्त होंगे। जिले में 19 वाहन प्रदूषण जांच केंद्र हैं। प्रदूषण जांच केंद्रों के लिए शुल्क सूची लगाना अनिवार्य है। पहले ही इसका आदेश दिया गया था। अब इसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। एआरटीओ प्रशासन सतेंद्र यादव ने बताया कि समय-समय पर प्रदूषण जांच केंद्रों का निरीक्षण किया जाता है। बीते दिनों जांच केंद्रों का परिवहन विभाग की ओर से निरीक्षण किया गया था। इनमें से कई केंद्रों के बाहर सूची नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि जांच केंद्र संचालकों को तत्काल सूची लगाने के लिए कहा गया था। कुछ दिनों बाद फिर जांच केंद्रों का निरीक्षण किया जाएगा। जिन केंद्रों पर चेतावनी के बावजूद शुल्क की सूची नहीं मिलेगी, उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।