बरदह (आजमगढ़)। एसडीएम मार्टीनगंज ने डीएम के निर्देश पर दीदारगंज थाने में 19 फरवरी को नायब तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया। नायब तहसीलदार पर अपने पुत्र और पुत्री के खाते में पैसा भिजवाने का आरोप था। जांच में आरोप सही मिलने पर यह कार्रवाई की गई।
एसडीएम राजानुज शुक्ला ने बताया कि ओमप्रकाश निवासी ग्राम खरसहन खुर्द थाना दीदारगंज ने प्रार्थना पत्र देकर नायब तहसीलदार राजू कुमार पर घूस लेने का आरोप लगाया गया था। जबकि न्यायालय एसडीएम मार्टीनगंज ने ओमप्रकाश की भूमि विवाद के संबंध में विधिक बंटवारा कराए जाने का आदेश दिया था, लेकिन तहसीलदार राजू कुमार द्वारा इस शासकीय कार्य करने के लिए शिकायतकर्ता ओमप्रकाश से अपने पुत्री के खाते में 15 हजार रुपये 18 अगस्त 2024 को भिजवाए। इसके बाद दोबारा 21 जनवरी 2025 को अपने पुत्र के खाते में 20 हजार रुपये बारकोड के माध्यम से भेजने को कहा गया। इसका जिक्र भी शिकायतकर्ता ने अपने प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में किया था। इस शिकायत पत्र की शासकीय जांच की गई तो मार्टीनगंज तहसीलदार राजू कुमार दोषी पाए गए हैं।
इस संबंध में दीदारगंज थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि मार्टीनगंज एसडीएम रामानुज शुक्ला के शिकायती पत्र पर तहसील में कार्यरत तहसीलदार राजू कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत धारा 7 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी ।