आजमगढ़। जनपद में यूरिया निर्धारित दर पर ही बिक्री होनी चाहिए। किसी भी किसान को जबरदस्ती जिंक वितरण नहीं करना है। यदि किसी भी दुकानदार की शिकायत प्राप्त होती है, तो उसके विरूद्घ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बृहस्पतिवार की देरशाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनपद स्तरीय उर्वरक समिति की बैठक में दिए।
जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगन दीप ने बताया कि जनपद आजमगढ़ को लगातार निजी क्षेत्र की यूरिया रैक से यूरिया की आपूर्ति हो रही है। लगातार निजी क्षेत्र की यूरिया रैक से यूरिया आपूर्ति की जाएगी। जिससे जनपद को किसी भी प्रकार की यूरिया की कमी नहीं होने पाएगी। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने जिला प्रबंधक पीसीएफ को निर्देशित किया कि पीसीएफ गोदाम में उपलब्ध 1009.62 मीट्रिक टन यूरिया को तत्काल नियमानुसार जनपद की समस्त सहकारी समितियों को प्रेषण किया जाए, जिससे कि समय से किसानों को यूरिया प्राप्त हो सके। सभी दुकानदारों को निर्देश दिए कि खाद प्वाइंट ऑफ सेल (पोस) मशीन से ही बिक्री किया जाए। साथ ही स्टॉक रजिस्टर एवं बिक्री रजिस्टर प्रतिदिन पूर्ण किया जाए। स्टॉक एवं बिक्री रजिस्टर अपूर्ण होने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध लाइसेंस निलंबित करते हुए कठोर कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, जिला कृषि अधिकारी डॉ. गगनदीप सिंह, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला प्रबंधक पीसीएफ, उर्वरक आपूर्तिकर्ता कंपनी इफको, कृभको के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।